संतकबीरनगर। एसीजेएम कोर्ट ने गोवध निवारण अधिनियम के मामले में दोषी को 200 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मॉनीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी से एसीजेएम कोर्ट ने बखिरा थाने में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के मामले में दोषी पाए जाने पर मुसा पुत्र गरीबुल्ला निवासी-दुर्गजोत थाना बखिरा को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि व 200 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर दो दिन के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद