संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी-2/जेएम कोर्ट ने कोतवाली में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर दोषी को अर्थदंड से दंडित किया। एसपी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल की सशक्त व प्रभावी पैरवी की वजह से सिविल जज जूनियर डिविजन एफटीसी-2/जेएम कोर्ट ने कोतवाली में दर्ज आर्म्स एक्ट के मामलें में रामकेश पुत्र लालमन निवासी बरहटा थाना कोतवाली को दोषी पाया। कोर्ट ने दोषी को जेल में बिताई गई अवधि व 500 रुपये का अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर 10 दिन के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी। संवाद