संतकबीरनगर। प्रभारी सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार तृतीय ने मार्बल व्यवसायी के तीन अपहरणकर्ताओं की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि राजस्थान के जिला नागौर के गौरावा के रहने वाले मुकेश बावला ने कोतवाली खलीलाबाद में प्रार्थना पत्र दिया।
इसमें कहा कि डीघा बाईपास पर किसान मार्बल के नाम से हम लोगों की दुकान है। उसके साथी हंसराज 23 मई 2023 को मार्बल की डील करने के लिए गोरखपुर जा रहे थे। साथी की मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया। फोन करने वाले ने कहा कि उसे मार्बल खरीदना है। उसने नौसढ़ गोरखपुर में मिलने की बात की। साथी हंसराज नौसढ़ पहुंचे तो अज्ञात व्यक्तियों ने उनके साथी को कार में बैठाकर चले गए और कमरे में बंद कर फिरौती के रूप में पैसे की मांगे।
हंसराज ने मैसेज किया तो अपहरणकर्ताओं के जरिये दिए गए खाता नंबर में उन्होंने 60,000 रुपये भेजे। अपहरणकर्ताओं ने पुन: एक लाख चालीस हजार रुपये की मांग की। नहीं देने पर हत्या करने की धमकी दी तो पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसी दिन टीम गठित कर सर्विलांस की मदद से गोरखपुर जनपद के सिकरीगंज कस्बे से अपहृत मार्बल व्यवसायी को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराते हुए मौके से लक्ष्मीकांत सिंह उर्फ अजय सिंह, बासुदेव तिवारी, सत्यराज सोनकर को गिरफ्तार किया।
आरोपी अपहरणकर्ताओं ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। कोर्ट ने आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।