संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम ने श्री बर्तन फैंसी स्टोर मेडिकल स्टोर असुरन चौक गोरखपुर के प्रोपराइटर के खिलाफ फैसला सुनाया है। पीड़ित को 34,750 रुपये 60 दिन के अंदर अदा करने का आदेश दिया है।
अधिवक्ता रंजीत कुमार चौधरी ने बताया कि खलीलाबाद शहर निवासी ऋषि मुनि चौधरी ने श्री बर्तन फैंसी स्टोर मेडिकल रोड असुरन चौक गोरखपुर से 18 अक्तूबर 2020 को 4,750 रुपये देकर जूसर मशीन खरीदी। इसकी एक वर्ष की वारंटी विपक्षी ने दी थी। जूसर मशीन के खराब होने पर जूस के साथ फलों के अवशेष आने की शिकायत करने के साथ विधिक नोटिस पीड़ित ने विपक्षी को दी। विपक्षी ने टालमोल कर वारंटी अवधि बिताने का प्रयास किया। थक हारकर पीड़ित परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में परिवाद दाखिल किया। साक्ष्य संकलन तथा पीड़ित के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह, सदस्य सुशील देव, संतोष ने माना कि परिवादी एवं विपक्षी के मध्य उपभोक्ता एवं सेवा प्रदाता का संबंध स्थापित है। विपक्षी ने खराब मशीन को न बदलकर अथवा उसका मूल्य 4750 रुपये वार्षिक ब्याज के साथ न लौटाकर सेवा में कमी की है। पीड़ित परिवादी का परिवाद पत्र स्वीकार करते हुए विपक्षी के विरुद्ध आदेश दिया। फोरम ने कहा कि दावा दाखिल करने की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक आठ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से निर्णय की तिथि से साठ दिन के अंदर पीड़ित को 34,750 रुपये 60 दिन के अंदर विपक्षी श्री बर्तन फैंसी स्टोर मेडिकल स्टोर असुरन चौक गोरखपुर के प्रोपराइटर को अदा करने का आदेश दिया है।