मारपीट के मामले में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने की कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो
बखिरा। इमिलिया गांव में एक महिला की हुई पिटाई के मामले में सोमवार को पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता का आरोप है कि घटना एक साल पहले की है। थाने से लेकर एसपी कार्यालय का दौड़ लगाई,लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। मजबूरन कोर्ट की शरण में गई।
मनीषा पत्नी राजन का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के कुछ लोगों ने गोलबंद होकर 19 दिसंबर 2018 को हाथ में लाठी डंडा लेकर उसके घर में घुस आए थे। जान बचाने के लिए वह घर में भागी, लेकिन विरोधियों ने उसे पकड़ कर जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और लाठी डंडे से मारा पीटा। शोर मचाने पर बीच- बचाव में पहुंची गांव की एक अन्य महिला को भी लोगों ने मारा पीटा। अन्य ग्रामीणों के जुटने पर आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी और चले गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए वह थाने का चक्कर काटती रही। 17 जनवरी को पुलिस अधीक्षक से भी इसकी शिकायत की,फिर भी कार्रवाई नहीं हुई। एसओ अखिलानंद उपाध्याय ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर इमिलिया निवासी अब्दुल मोबिन, मोहम्मद ईशा, हजारा खातून, इब्राहिम, तजबुन्निशान, शबीना खातून व एक अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।