संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-एक रमेश दुबे की अदालत ने लाठी-डंडे से मारकर गैर इरादतन हत्या करने के दोषी दंपती (सामरथी व कर्मी देवी) को तीन-तीन वर्ष कारावास व तीन-तीन हजार रुपये अर्थ दंड से दंडित किया है। अर्थ दंड अदा न करने पर दोषी दंपती को एक माह अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी पड़ेगी।
थाना मेंहदवाल अंतर्गत ग्राम सरहरी निवासी मुराती देवी पत्नी तीजू ने थाना मेंहदावल पुलिस को सूचना दी कि 27 फरवरी 2012 को समय सात बजे सुबह पानी बहने व निकलने की बात को लेकर सामरथी व कर्मी देवी ने लाठी-डंडा से मारपीट की। शोर सुनकर तमाम लोग आए और बीच बचाव किया।
मामले में थाना मेंहदावल में एनसीआर दर्ज हुआ। दौरान विवेचना चोटहिल तीजू की मृत्यु हो गई। धारा में तरमीम करते हुए विवेचक ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-एक रमेश दुबे की कोर्ट में दौरान विचारण आरोपी दंपती ने आरोप से इनकार किया और विचारण की मांग की। अभियोजन कथानक का समर्थन गवाहों ने किया।
कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या करने का दोषी पाए जाने पर थाना मेंहदावल के ग्राम सरहरी निवासी दोषी सामरथी व श्रीमती कर्मी देवी (पति-पत्नी) को तीन-तीन वर्ष कैद व तीन-तीन हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।
अर्थ दंड अदा न करने पर दंपती को एक माह की अतिरिक्त साधारण कैद भुगतनी पड़ेगी।