संतकबीरनगर। ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद आर्म्स एक्ट के एक दोषी को न्यायालय ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही 200 रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने पर दोषी को दो दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धनघटा थाना क्षेत्र के कोड़इचा निवासी अतुल सिंह को वर्ष 2007 में 12 बोर के तमंचे और एक कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में धनघटा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक उपनिरीक्षक मुश्ताक अहमद खां ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किए थे। संवाद