संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नौ वर्षीय मासूम बच्चे के साथ अप्राकृतिक कुकर्म के दोषी सुनील कुमार को 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही आठ हजार रुपये अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
आरोपी पर आरोप था कि उसने यूकेलिप्टस की बाग में रात 11:00 बजे उपरोक्त घटना को अंजाम दिया। पीड़ित मासूम बच्चे के पिता ने थाना महुली पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया कि 26 अप्रैल 2018 की रात्रि 11:00 बजे उसका नाबालिग पुत्र गांव में बरात देखने गया था। आरोप लगाया कि उसके गांव का आरोपी उसके लड़के का मुंह बंद करके बाग में ले गया और उसके साथ अश्लील हरकतें कीं और बहुत ही बेरहमी के साथ अश्लील हरकत की।
थाना महुली में आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज हुई। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में आरोपी ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की। इस दौरान विचारण पीड़ित मासूम बच्चे सहित नौ गवाहों ने अदालत में आकर गवाही दी तथा मेडिकल रिपोर्ट सहित 12 प्रलेखीय साक्ष्य अदालत में प्रस्तुत किए गए।
अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने अभियोजन के गवाहों की गवाही व प्रलेखीय साक्ष्य तथा पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी सुनील कुमार को दोषी माना। उसे 10 वर्ष सश्रम कारावास व आठ रुपये अर्थदंड से दंडित किया।