संतकबीरनगर। गैर इरादतन हत्या के मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने एक आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला पुलिस के ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी विवेचना और अभियोजन की पैरवी के बाद आया है।
अभियोजन के अनुसार थाना दुधारा क्षेत्र के करमाखान गांव निवासी सोना देवी ने 21 जून 2024 को तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गांव के संतराम, शक्तिमान, सुंदरी और कुसुम ने उनके पति शम्भूनाथ की लाठी-डंडों से पिटाई कर दी थी। गंभीर रूप से घायल शम्भूनाथ की उपचार के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। मामले में थाना दुधारा में प्राथमिकी दर्ज किया गया था।
विवेचक उपनिरीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई के बाद मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायालय ने आरोपी संतराम पुत्र रामदेव को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे धारा 304 के तहत पांच वर्ष के साधारण कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड तथा धारा 323 के तहत एक वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।