संतकबीरनगर। धर्मसिंहवा थाना क्षेत्र में अवैध रूप से कट्टा और कारतूस रखने के मामले में अदालत ने दोषी को जेल में बिताई अवधि की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर दो हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 30 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मंगलवार को यह फैसला आया। सीजे (एसडी)/एसीजेएम न्यायालय ने जुर्म स्वीकार करने और दोष सिद्ध होने के आधार पर सजा सुनाई।
मामला वर्ष 2015 का है। धर्मसिंहवा थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रामभवन यादव ने अभियुक्त राजेश निवासी अमरहा टोला इटौवा, थाना धर्मसिंहवा के कब्जे से 12 बोर का कट्टा और दो कारतूस बरामद किए थे।
इसके आधार पर थाना धर्मसिंहवा में आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचक उपनिरीक्षक ददन सिंह ने साक्ष्य संकलित कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया था। मामले में अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई अवधि की सजा और दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।