- 6 लाख 59 हजार 937 रुपये भुगतान करने के लिए उपभोक्ता को भेजा था नोटिस
- परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये देने का आदेश
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सुरेन्द्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बिजली निगम के डिमांड नोटिस 6 लाख 59 हजार 937 रुपये को निरस्त करते पीड़ित परिवादी को क्षतिपूर्ति के रूप में 60 हजार रुपये भुगतान करने का आदेश 60 दिन के अंदर दिया है। वहीं निगम को बकाया रकम तीन माह के अंदर हिसाब-किताब करने का भी आदेश दिया है।
नगर पंचायत हरिहरपुर मुहल्ला गांधी नगर निवासी सचिंद्र नाथ शुक्ल पुत्र स्वर्गीय अवध नारायण मिश्र ने बिजली निगम से अपने निवास स्थान पर घरेलू उपयोग के लिए बिजली कनेक्शन लिया था। निगम से जारी बिजली बिल का नियमित रूप से भुगतान करते रहे कोई बकाया राशि शेष नहीं रहा है। एक दिन बिजली निगम के लोग परिवादी के मकान पर चेकिंग के लिए आए और परिवादी और परिवादी के पिता के विरुद्ध डिमांड नोटिस 6,59,937 रुपये बिल का बकाया देखकर 13 अगस्त 2022 का निर्गत कर दिया।
पीड़ित परिवादी बिजली निगम के कार्यालय जाकर बिजली बिल के भुगतान से संबंधित हिसाब-किताब मांगा। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। आयोग ने पत्रावली पर दाखिल प्रपत्रों व साक्ष्यों का अवलोकन करने और अधिवक्ता के बहस को सुनने के बाद बिजली निगम के विरुद्ध परिवाद स्वीकार करते हुए अवैध डिमांड नोटिस 6,59,437 रुपये को निरस्त करते हुए हिसाब-किताब करके जो भी धनराशि परिवादी के जिम्मे हो उसे पीड़ित परिवादी तीन माह के अंदर भुगतान करें।