संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने दहेज हत्या के दोषी पति को 14 वर्ष का कठोर कारावास व सास- ससुर को दो-दो वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद सिद्धार्थनगर के खेसरहा क्षेत्र के कुड़जा निवासी रविंद्र ने थाना धर्मसिंघवा में 11 सितंबर .2017 को प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहा कि उन्होने अपनी बहन किरन की शादी हिंदू रीति-रिवाज के अनुसार वर्ष 2013 में जून माह में धर्मसिहवा क्षेत्र के अमरहा के विनोद कुमार से किया था। शादी में उसने अपनी बहन की विदाई किया था।
विदाई में अपनी हैसियत के मुताबिक सामान दिया था तथा 50,000 रुपये नकदी व अंगूठी दहेज में दिया था। विदाई के एक वर्ष तक सही सलामत रहा । उसके बाद उसकी बहन को उसके पति विनोद ,ससुर उदय राज और सास शीला प्रताड़ित करने लगे ।इस बात की शिकायत उसकी बहन उससे की तो अपने बहन को काफी समझाया और उसके ससुराल वालों को भी समझाया।
पांच अगस्त 2017 की रात उसकी बहन के पति विनोद कुमार ,ससुर उदय राज ,सास शीला और परिवार के लोग दहेज में बाइक न लाने के कारण मार-पीट कर मिट्टी का तेल डाल कर जला दिए। लोग मेंहदावल सीएचसी ले गए,जहां हालत की गंभीर देखकर उसकी बहन को मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया गया।तीन दिन बाद उसकी बहन की मृत्यु हो गई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि अभियोजन की तरफ से आठ गवाहों की गवाही कराई गई तथा सभी साक्षों ने अभियोजन का समर्थन किया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने बयान दिया कि उसकी मृत्यु पूरे शरीर में जलने के कारण हुई है।कोर्ट ने अभियोजन के जरिये प्रस्तुत साक्ष्य व बहस के आधार पर दोषी पति विनोद को चौदह वर्ष कठोर कारावास व आठ हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड न अदा करने पर पांच माह अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा, जबकि दोषी ससुर उदयराज को दो वर्ष कारावास व चार हजार रुपये अर्थदंड व सास शीला को दो वर्ष कठोर कारावास व दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया। अर्थदंड न अदा करने पर चार माह की अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी।