दोषी प्रधान, सचिव और जेई के खिलाफ दर्ज कराने के निर्देश
टेमा रहमत गांव में हुई जांच में मिली अनियमितता, एडीओ पंचायत ने दी तहरीर
अमर उजाला ब्यूरो
संतकबीरनगर। डीएम ने सेमरियावां विकास खंड के टेमा रहमत गांव में हुई जांच में उजागर घपले के दोषी प्रधान, पूर्व सचिव और ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के जेई पर केस दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम के निर्देश के क्रम में एडीओ पंचायत सेमरियावां की ओर से कोतवाली पुलिस को तहरीर दे दी गई है।
डीपीआरओ उमाशंकर मिश्र ने बताया कि सीडीओ ने टेमा रहमत गांव में हुए विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत की जांच की। सीडीओ की जांच में 5,78,870 रुपये की अनियमितता पाई गई। इसमें प्रधान साफिया खातून, तत्कालीन ग्राम पंचायत अधिकारी मैनुद्दीन सिद्दीकी एवं तत्कालीन अवर अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग मुख्तार अहमद को पूूर्ण रूप से उत्तरदायी ठहराया गया। तीनों लोगों से गबन की गई धनराशि 5,78,870 रुपये में से प्रत्येक से 1/3 भाग की वसूली कराने के निर्देश दिए गए हैं। जबकि ग्राम प्रधान के खिलाफ 95(1)(ह) के अंतर्गत कार्रवाई करने तथा संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं अवर अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग को निलंबित कर विभागीय कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने तीनों दोषियों के खिलाफ केस दर्ज कराने के निर्देश दिए। उसी क्रम में एडीओ पंचायत शशिभूषण पांडेय की ओर से कोतवाली पुलिस को तहरीर दी गई। कोतवाल मनोज कुमार पांडेय ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।