संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सीजेएम अनिल कुमार की कोर्ट ने साजिश व षड्यंत्र कर 95,281 रुपया हड़पने के मामले में तीन महिलाओं के विरुद्ध महुली थाने की पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
महिलाओं पर आरोप है कि वह वादी मुकदमा की दुकान से जेवर खरीद कर रकम वापस नहीं करने तथा मांगने पर छेड़छाड़ करने के फर्जी मुकदमा मे फंसने की धमकी दिया है। पीड़ित दुकानदार सुरेश चंद्र वर्मा ने कोर्ट में तहरीर दिया कि वह कस्बा महुली में अंकित ज्वेलरी के नाम से दुकान चलाता है। आरोप लगाया कि 16 जून 2023 को उसके दुकान से आरती देवी, अशरफा, सिरसा तीन महिलाओं ने सोने चांदी के जेवर खरीदे। 95,281 रुपये बाकी लगा दिया। 25 जून 2023 तक बकाया राशि के भुगतान का वादा किया। स्टांप पेपर पर लिखा पढ़ी हुई। समय बीत जाने पर उसने बकाया रुपया तीनो महिलाओं से मांगा।
आरती देवी ने रुपया मांगने पर छेड़छाड़ की धमकी दिया तब पीड़ित ने थाना महुली पर शिकायत की। थाना महुली पर पांच अक्तूबर 2023 को समझौता हुआ कि 15 दिसंबर तक रुपया तीनों दे देंगे। लेकिन कोई बकाया रुपया आज तक नहीं दिया। इस प्रकार साजिश करके उसका 95,281 रुपया हड़प लिया। कोर्ट ने थाना महुली अंतर्गत वार्ड नंबर दो हरिहरपुर निवासी आरती, आशरफा, सिरसा के विरुद्ध थाना महुली के थानाध्यक्ष को सुसंगत धाराओं में केस दर्ज कर, विवेचना कर 24 घंटे के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति न्यायालय में प्रेषित करने का आदेश दिया है।