संतकबीरनगर। सिविल जज (जूनियर डिविजन) एफटीसी द्वितीय/जेएम निधि मिश्रा की अदालत ने पीड़िता के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के उपरांत गैंग रेप के आरोप में एक नामजद व दो अज्ञात सहित तीन लोगों के खिलाफ एसओ महुली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
थाना महुली क्षेत्र के एक गांव की पीड़ित महिला ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया कि 8 जुलाई 2025 को समय करीब 7 बजे शाम को थाना लालगंज बस्ती के आरोपी ने कहा कि तुम कल पांच हजार रुपये लेकर नाथनगर ब्लाॅक गेट पर आना वह आवास दिलवा देगा। पीड़ित महिला अगले दिन उक्त स्थान पर पहुंची तो दस्तखत के बहाने आरोपी उसे बाइक पर बैठा कर एक निर्जन स्थान पर ले गया जहां पहले से दो अज्ञात व्यक्ति मौजूद थे।
उसे पानी में कुछ मिलाकर पिला दिए और तीनों लोगों ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया। रोने पर जानमाल की धमकी दी। घर आकर पति को घटना की जानकारी दी और पति उसे लेकर स्थानीय थाने पर गए न ही उसकी डाॅक्टरी हुई और न ही आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। एसपी को डाक से सूचना दी। कार्रवाई न होने पर थक हार कर उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने सुनवाई के उपरांत थाना लालगंज क्षेत्र के ग्राम चित्राखोर जनपद बस्ती के आरोपी रोहित चौहान वो दो अज्ञात के खिलाफ एसओ महुली को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।