संतकबीरनगर। जनपद न्यायाधीश मोहन लाल विश्वकर्मा के निर्देश पर शनिवार को मेंहदावल ब्लाॅक सभागार में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। वृद्धजनों के भरण पोषण के निमित्त बने कानून की जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर जिला जज देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने कहा कि भरण पोषण से वंचित वृद्धजनों काे इस कानून का लाभ उठाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि 60 वर्ष से ऊपर का भरण पोषण से वंचित वृद्ध व्यक्ति अपने उपखंड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र देकर इस अधिकार को प्राप्त कर सकता है। अज्ञानता के कारण उन्हें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सक्षम अधिकारी 30 दिनों के भीतर पीड़ित व्यक्ति के नातेदार को इस आशय का आदेश देंगे, यह रकम प्रति माह अधिकतम रुपये 10 हजार से अधिक नही होगा। लीगल एंड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ अंजय कुमार श्रीवास्तव ने अधिनियम के बारे में अन्य लोगों को बताने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने विधिक सेवा से संबंधित टोल फ्री नंबर 15100 तथा 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत के बारे में बताया और अधिक से अधिक लोगों से लाभ उठाने की अपील की। इस दौरान एडीओ शिव बहादुर, अफराक अहमद, जितेंद्र कुमार यादव आदि मौजूद रहे।