संतकबीरनगर। जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार सिंह व महिला सदस्य संतोष ने बिजली निगम द्वारा मनमाने ढंग से प्रदर्शित एक लाख 76 हजार 973 रुपये का बकाया निरस्त करते हुए जमानत धनराशि 20 हजार रुपये के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 40 हजार रुपये अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है। मामला कोतवाली खलीलाबाद के सरौली गांव का है।
कोतवाली खलीलाबाद थानाक्षेत्र के सरौली गांव निवासी सुरभि सिंह पत्नी दिग्विजय सिंह राणा ने अद्विक लीगल कंसल्टेंसी के माध्यम से मुकदमा दाखिल कर कहा कि उन्होंने दिनांक 12 दिसंबर 2019 को आटा चक्की चलाने के लिए 20 हजार जमानत धनराशि जमा कर आठ किलोवाट का औद्योगिक विधा का विद्युत कनेक्शन लिया था। वह हर माह विद्युत बिल जमा करती रही।
बावजूद इसके अनावश्यक रूप से बकाया दर्ज होकर बिल आता रहा। विभाग द्वारा कई बार मीटर भी बदला गया लेकिन बकाया ठीक नहीं किया गया। परेशान होकर दिनांक 20 अक्तूबर 2021 को आटा चक्की का कार्य बंद कर दिया। दिनांक 10 जनवरी 2022 को 30 हजार रुपये जमा किया गया परंतु उक्त रकम को बिल से घटाया नहीं गया। कई बार विद्युत स्थायी रूप से विच्छेदित करने का प्रार्थना पत्र दिया परंतु निगम के कागजात में स्थायी विच्छेदन नहीं किया। थक-हार कर न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।
न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने तथा दोनों पक्ष के अधिवक्ता के बहस को सुनने के उपरांत बकाया रकम एक लाख 76 हजार 973 का बकाया निरस्त करते हुए जमानत धनराशि 20 हजार रुपये के साथ क्षतिपूर्ति के रूप में 40 हजार अतिरिक्त अदा करने का आदेश दिया है।