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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग को भगाने और यौन शोषण के आरोपी की जमानत खारिज

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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने और और यौन शोषण के आरोपी रवि प्रजापति की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी। वादी मुकदमा ने 2 जून 2026 को थाना धर्मसिंहवा में प्रार्थनापत्र दिया और आरोप लगाया कि आरोपी उसकी नाबालिग पुत्री से बातचीत करता था। 19 मई 2026 को शाम करीब 5:00 बजे उसे बहला-फुसलाकर साथ ले गया। थाना धर्मसिंहवा में प्राथमिकी पंजीकृत हुई। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत पर बहस के दौरान पीड़िता की उम्र 16 वर्ष पाए जाने तथा पीड़िता द्वारा यह कथन किए जाने कि उसके साथ आरोपी ने कई बार संबंध बनाए। पीड़िता के बयान शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा चिकित्सीय आख्या के बाद आरोपी बस्ती निवासी रवि प्रजापति की जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दी गई। संवाद
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