संतकबीरनगर। सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अभिनव त्रिपाठी की अदालत ने शेयर मार्केट में निवेश करने के नाम पर 51 लाख की धोखाधड़ी करने वाले आरोपी धनंजय शुक्ला व रजनी प्रजापति की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत खारिज कर दी।
आरोपियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अर्जी दाखिल की थी, जिसमें वादी मुकदमा संतलाल मौर्य पुत्र रंगीलाल मौर्य ग्राम हटवा थाना महुली ने प्रार्थनापत्र दिया कि आरोपियों से जान पहचान एक रिश्तेदार के माध्यम से होने के कारण संपर्क में आया और शेयर मार्केट में रुपये निवेश अपने फर्म के माध्यम से करने के लिए कहा।
वादी मुकदमा आरोपियों के प्रभाव में आकर 51 लाख रुपये जमा कर दिए और करीब माह भर बाद जब वादी आरोपियों के पास अपना लाभ लेने पहुंचा तो आरोपियों ने इन्कार कर दिया। वादी मुकदमा ऑफिस पहुंचकर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने पैसे की मांग करने लगा।
आरोपियों द्वारा पैसा न वापस किए जाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया। सिविल जज जूनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम अभिनव त्रिपाठी ने बताया कि आरोपियों पर षड्यंत्र के तहत टीवीएस सॉल्यूशन कंपनी में एडमिन के रूप में वादी मुकदमा के साथ धोखाधड़ी में छल करने के 51 लाख रुपये का गबन का आरोप है। यह अपराध गंभीर अजमानतीय एवं आजीवन कारावास से दंडनीय है।