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Sant Kabir Nagar News: दुष्कर्म के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 05 Aug 2025 10:46 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर बिहार भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी रोहित कुमार ग्राम सिरिसवा बाजार थाना मझौलिया जनपद बेतिया, बिहार की जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।
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धनघटा क्षेत्र के गांव निवासी पीड़िता की मां ने धनघटा पुलिस को तहरीर दिया कि 11 अप्रैल 2025 को रात्रि में उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री घर से कहीं चली गई। मामले में थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। आरोपी 17 जुलाई 2025 से जेल में है। संवाद
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