संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी बनाए गए मोहम्मद नसीम की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
किशोरी की मां ने बखिरा में तहरीर दिया कि 27 जुलाई 2024 को रात 11 बजे आरोपी नसीम पुत्री को बहला-फुसलाकर कहीं लेकर चला गया। थाना बखिरा में आरोपी के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।
आरोपी ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल किया और कहा कि वह जिला कारागार में निरुद्ध है, उसने कोई अपराध नहीं किया है। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए तर्क दिया कि आरोपी पर किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप है। आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त की जाए।
अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने और अपराध की गंभीरता को देखते हुए बखिरा क्षेत्र के रहने वाले आरोपी मोहम्मद नसीम की जमानत अर्जी खारिज कर दी।