संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। अपर सत्र/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि किशोरी की मां ने थाना प्रभारी धनघटा को तहरीर दिया कि 25 दिसंबर 2023 को सुबह चार बजे के करीब उसकी पुत्री (उम्र-14 वर्ष) नित्य क्रिया करने बाहर गई थी। गांव का ही आरोपी पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया।
तहरीर देने के बाद केस दर्ज हुआ। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो की धारा बढ़ाई गई। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट में विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया व पीड़िता ने भी बयान में कहा कि आरोपी ने उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया गया है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने आरोपी युवक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।