संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के आरोपी शैलेष कुमार की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।
थाना महुली अंतर्गत ग्राम निवासी पीड़ित नानी ने थाना महुली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया कि उसकी नातिन जन्म से उसके घर रह रही थी। उसके गांव के कोटेदार का 20 वर्षीय लड़का 10 नवंबर को उसकी 16 वर्षीय नतिनी को बहला फुसलाकर ले गया। साथ में बीस हजार रुपया नगद व दो थान जेवर भी लेकर गई। तहरीर के आधार पर थाना महुली में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के उपरांत आरोपी के विरुद्ध वादिनी मुकदमा की लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और शारीरिक संबंध बनाने तथा पॉक्सो एक्ट में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने जमानत के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने मामले में पक्षों की बहस सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी शैलेष कुमार की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
10जेएनडी29: चुनाव जीतने के बाद प्रधान समेत अन्य पदाधिकारी खुशी मनाते हुए। अधिवक्ता- फोटो : रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते यात्री।