- सत्र न्यायाधीश की अदालत ने किया खारिज
संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने धोखाधड़ी एवं बेईमानी से डेढ़ लाख रुपये लेकर दुबई में नौकरी दिलाने के मामले में आरोपी बनाए गए मोहम्मद हाशिम की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि थाना दुधारा के करहीं निवासी श्रवण कुमार के प्रार्थना पत्र पर कोर्ट के आदेश से थाना दुधारा में आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ था। जिसमे पीड़ित ने आरोप लगाया कि 10 जनवरी 2018 को सेमरियावां बाजार में प्रेम सागर यादव निवासी गायघाट थाना कलवारी व मोहम्मद हाशिम निवासी नगर बाजार थाना नगर जिला बस्ती से मुलाकात हुई। आरोप है कि प्रेम सागर यादव व हाशिम उसको विदेश भेज कर नौकरी दिलाने के नाम पर दो लाख रुपये की मांग की है। आरोपियों के झांसे में आकर तीन बार में 1,50,000 रुपया अपने गांव के जुनैद पुत्र नूर मोहम्मद वह प्रेम सागर पुत्र वासुदेव के सामने दिया। उक्त हाशिम व प्रेमसागर उसको गुमराह करते रहे तथा 17 मार्च 2018 को फर्जी एयर टिकट दिल्ली से दोहा दुबई का दिया। वह दिल्ली पहुंचा तो पता चला की टिकट फर्जी है।