फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्यारोपी की जमानत निरस्त

Thu, 19 Dec 2024 11:07 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
विज्ञापन
विज्ञापन
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने दहेज हत्यारोपी पति मंदीप की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिए। पीड़ित रामचंद्र ने बताया कि अपनी लड़की सुधा की शादी 27 अप्रैल 2023 को मनदीप के साथ की थी। सुधा के ससुराल में पहुंचने के बाद आरोपी पति मनदीप व उसके ससुराल के लोग दहेज की मांग को लेकर सुधा को प्रताड़ित करने लगे। 16 जून 2024 को दिन में करीब दो बजे उसकी पुत्री सुधा को उसके पति मंदीप, सास, देवर ने उसका गला कसकर मार डाला और उसके शव को छत से टांग दिया। थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। आरोपी पति मंदीप ने सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने पक्षों की बहस को सुनने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन के उपरांत थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत साकिन बगहिया निवासी आरोपी पति मंदीप की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें