संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को सह आरोपियों के साथ बहला-फुसलाकर बोलेरो में बैठा कर ले जाने व जानमाल की धमकी देने के मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी।
पीड़िता की मां ने थाना धनघटा पुलिस को तहरीर दी कि 12 सितंबर 2025 को समय करीब रात 2:00 बजे थाना महुली क्षेत्र के एक गांव का आरोपी अपने तीन साथियों के साथ उसके घर आया। एक आरोपी ने उसकी नाबालिग पुत्री को फोन से बुलाकर गाड़ी में बिठा लिया और अपहरण कर ले गया। बस्ती में तीन आरोपी उतर गए और एक उसकी पुत्री को लेकर लखनऊ चला गया।
आरोपी लड़के के पिता उसकी लड़की व आरोपी को लखनऊ से लेकर आए और महुली में आरोपी लड़के को उतार दिया। उसकी लड़की को 11:00 बजे रात में घर छोड़ दिया और जानमाल की धमकी दी। थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। दोनों आरोपी 29 अक्तूबर 2025 से जिला कारागार में निरुद्ध हैं। आरोपी पन्ने लाल व खुर्शीद ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल की। अदालत ने पक्षों की बहस सुनने के उपरांत मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली क्षेत्र के आरोपी पन्नेलाल व खुर्शीद की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।