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Sant Kabir Nagar News: नाबालिग लड़की का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी की जमानत निरस्त

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संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी बदरे आलम उर्फ बादल की जमानत याचिका सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दी। पीड़िता की मां ने थानाध्यक्ष कोतवाली खलीलाबाद में प्रार्थनापत्र दिया कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग लड़की 12 वीं कक्षा की छात्रा है। कोचिंग पढ़ने जाती है।
आरोप लगाया कि कोचिंग सेंटर आरोपी के मकान में संचालित होता है। 17 अक्तूबर 2025 को कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई थी। कोचिंग सेंटर में पीड़िता की सहेली पहले से मौजूद थी। अपने साथ कोचिंग सेंटर से कुछ दूरी पर एक अज्ञात मकान में ले गई, जहां आरोपी मौजूद था। आरोपी और पीड़िता की सहेली ने साजिश के तहत पानी में कुछ मिलाकर दे दिया। उसे पीने के बाद उसकी पुत्री बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में ही आरोपी ने उसका यौन उत्पीड़न किया और फरार हो गया।
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कुछ देर बाद होश आने पर जब उसकी पुत्री के पेट में दर्द हुआ तो उसकी सहेली ही पुत्री को लेकर संयुक्त जिला अस्पताल संतकबीरनगर गई। ज्यादा रक्तस्राव को देखते हुए जिला अस्पताल से पीड़िता को बीआरडी मेडिकल कॉलेज के रेफर कर दिया गया। उसकी गंभीर हाल को देखते हुए उसे प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया। वह अनुसूचित जाति की महिला है। थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया।
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अदालत ने पक्षों की बहस सुनने व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए थाना कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत के आरोपी बदरे आलम उर्फ बादल की जमानत याचिका निरस्त कर दी।
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