आर्केस्ट्रा के दौरान तमंचे से फायरिंग के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त
संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मी कांत शुक्ला ने आर्केस्ट्रा में तमंचे से फायरिंग के आरोपियों की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि धनघटा थाने के औराडाड़ निवासी कृष्ण मोहन सिंह ने थाना धनघटा में प्रार्थनापत्र दिया था कि 12 जून को गांव में ही शादी थी। आर्केस्ट्रा में सभी नाच देख रहे थे। रात करीब साढ़े ग्यारह बजे गांव का धीरज यादव व बेलघाट थाना के बहादुरपुर गांव का फनफन उर्फ शिवम यादव तथा दो अन्य लोग तमंचे से फायरिंग कर रहे थे। आरोप है कि तीसरे राउंड में जान से मारने की नीयत से उनके ऊपर फायरिंग की गई, लेकिन वह किसी तरह बच गए और उनके भतीजे राज सिंह के दाहिने पैर की जांघ में गोली लग गई। मामले में थाना धनघटा में मुकदमा पंजीकृत हुआ। अभियुक्तों ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने अर्जी का विरोध किया। अभियुक्त गण धीरज यादव एवं फनफन यादव की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत शुक्ला ने निरस्त कर दी।