सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला
- न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने खारिज की जमानत
संतकबीरनगर। न्यायालय सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम की कोर्ट ने 4,71,936 रुपये के सरकारी धन के दुरुपयोग के मामले में आरोपी बनाए गए ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम प्रधान तथा दो अन्य की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी गजानन पाल द्वारा ग्राम पंचायत कनैला विकास खंड हैंसर बाजार में ग्राम प्रधान एवं ग्राम पंचायत सचिव के मिलीभगत से सरकारी धन के दुरुपयोग की जांच कराए जाने का अनुरोध किया गया। खंड विकास अधिकारी हैंसर बाजार की आख्या 14 अक्तूबर 2023 के अनुसार ग्राम पंचायत कनैला में विकास कार्य कराए जाने के नाम पर ग्राम पंचायत कनैला में 4,71,936 रुपये का गबन किया जाना पाया गया। तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। कोर्ट ने रमाकांत ग्राम विकास अधिकारी कनैला, विनय प्रताप ग्राम प्रधान कनैला, कर्णजीत सिंह यादव ग्राम पंचायत अधिकारी , आशुतोष कुमार त्रिपाठी, वीरेंद्र नाथ त्रिपाठी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।