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Sant Kabir Nagar News: सहेली को चाकू मारने वाली युवती की जमानत अर्जी खारिज

Sat, 11 Jan 2025 02:27 PM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संत कबीर नगर
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेन्द्र प्रसाद चौधरी ने सहेली को चाकू मारने के मामले में आरोपी युवती की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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मेहदावल थाना अंतर्गत भौरा निवासी गिलासी देवी ने प्रार्थना पत्र दिया कि 23 दिसंबर को उनकी बेटी बिंदा की सहेली उत्तर पट्टी निवासी इंदु जायसवाल उनके घर आई और बाजार से सामन लेने के बात कहकर बिंदा को साथ लेकर चली गई। करमैनी से बेलौहा रोड पर जाकर इंदू जायसवाल बिंदा को कुछ खिला रही थी। जब बिंदा ने मना किया तो इंदू ने उसके गले पर चाकू से वार कर दी। खून से लथपथ बिंदा को लेकर सीएससी मेहदावल गए जहां डॉक्टर ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया। मामले में आरोपी इंदु जायसवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिंदा ने अपने बयान में बताया कि आरोपी इंदु जायसवाल ने जान से मारने की नियत से चाकू से उसके गले पर हमला की थी।
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इस मामले में आरोपी इंदु जायसवाल ने जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जिसका जिला शासकीय ने विरोध किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने आरोपी इंदू जायसवाल की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।

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