दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज
संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
पीड़ित पिता ने धनघटा पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 17 वर्षीय बेटी गांव के एक इंटर कॉलेज में पढ़ती है। आठ अक्तूबर 2022 को बेटी स्कूल गई। देर रात तक वापस नहीं आई। उसकी तलाश की गई। बाद में पता चला कि कि क्षेत्र का रहने वाला आरोपी युवक उसे ले गया है। पूछने पर आरोपी के परिजन अपशब्द कहते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया।
आरोपी ने जमानत अर्जी में कहा कि वह बेकसूर है। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती संबंध बनाया गया है। संवाद