संतकबीरनगर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने चाकू दिखाकर किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने बताया कि मेंहदावल क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता की मां ने पुलिस में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि 21 दिसंबर को रात करीब 12 बजे उसकी 16 वर्षीय बेटी नित्यक्रिया के लिए खेत की ओर जा रही थी। आरोप है कि 23 वर्षीय आरोपी रास्ते में उसकी बेटी को चाकू दिखाकर छेड़छाड़ करने लगा। तहरीर के आधार पर मेंहदावल में मुकदमा पंजीकृत हुआ।
विवेचक ने दुष्कर्म की धारा बढ़ाते हुए आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया। आरोपी ने न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। पीड़िता द्वारा अपने बयान में घटना की पुष्टि करते हुए कहा गया कि उसके साथ बागीचे में आरोपी ने चाकू दिखाकर दुष्कर्म किया। विशेष लोक अभियोजक ने जमानज प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कहा कि अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थनापत्र खारिज करने की याचना की। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद
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