संतकबीरनगर। न्यायालय अपर व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने छह वर्षीय लड़की को घर में बुलाकर दुष्कर्म करने और जान माल की धमकी देने के आरोपी मोहम्मद नजीर उर्फ झीनना की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी। आरोपी पर आरोप है कि उसने छह वर्षीय लड़की को छह सितंबर 2024 को दोपहर तीन बजे अपने घर में बुलाकर दुष्कर्म किया।