संतकबीरनगर। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी शिव कुमार यादव की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के उपरांत निरस्त कर दिया।
पीड़िता की मां ने थाना बखिरा पुलिस को तहरीर देकर कहा कि 5 सितंबर 2025 को समय लगभग एक बजे उसकी 15 वर्षीय नाबालिग लड़की को आरोपी बहला फुसलाकर कहीं भगा ले गया है। थाना बखिरा में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की अदालत में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिए। संवाद