संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी की कोर्ट ने युवती से दुष्कर्म करने और जानमाल की धमकी देने के आरोपी युवक की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
पीड़िता की मां ने तहरीर में बताया कि 27 नवंबर 2024 को रिश्तेदार की शादी में बौर ब्यास गई थी। घर में पुत्री अकेली थी। रात 11 बजे आरोपी राहुल राय मोबाइल चार्जर लेने उसके घर गया। पुत्री को घर में अकेला देखकर दुष्कर्म किया। कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल किया कहा कि वह बेगुनाह बेकसूर है। झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी ने जमानत का विरोध किया। तथ्य, परिस्थितियों और अपराध की गंभीरता को देखते हुए सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रसाद चौधरी ने थाना खलीलाबाद अंतर्गत ग्राम निवासी आरोपी युवक राहुल राय की अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दिया।