संतकबीरनगर। अपर सत्र और विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर बहला-फुसलाकर ले जाने दुष्कर्म करने और एससी-एसटी एक्ट के मामले में आरोपी की जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले पीड़ित ने 16 फरवरी को प्रार्थनापत्र दिया कि 16 वर्षीय नाबालिग बहन 11 फरवरी को सुबह सात बजे तामेश्वरनाथ में पूजा करने गई थी। वहां पर पहले से मौजूद ग्राम भरतकुण्ड थाना पुरा कलंदर अयोध्या का आरोपी युवक बहन को बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर ले गया। थाना खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दिया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी।