संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने 14 वर्षीय किशोरी को अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी युवक की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी अभिमन्यु पाल ने बताया कि कोतवाली खलीलाबाद अंतर्गत कस्बा निवासी किशोरी के भाई ने कोतवाली प्रभारी को तहरीर दिया कि उसकी बहन (14) कक्षा आठ की छात्रा है। कस्बे के मोहल्ला निवासी आरोपी युवक व कस्बे के दो अन्य सहयोगी साथियों ने एक जनवरी को सुबह 11 बजे कार से बहन को सहजनवां स्थित होटल ले जाकर दुष्कर्म किया।
विरोध करने पर आरोपी युवक ने बहन को मारा-पीटा। मोबाइल में वीडियो बना लिया। आरोपी के दो अन्य सहयोगी कमरे के बाहर रहकर निगरानी करते रहे । उसके बाद तीनों लोग उसकी बहन को लाकर कस्बे के चौराहे पर छोड़ गए। 28 फरवरी को उसकी बहन अपने कमरे में अकेले रो रही थी तो उसने तथा परिवार के लोग रोने का कारण पूछे तो उसकी बहन ने घटना के बाबत सारी जानकारी दी।
तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में दुष्कर्म तथा आपराधिक षडयंत्र की धारा व पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत केस दर्ज हुआ। विवेचना के उपरांत विवेचक ने साक्ष्य के आधार पर आरोपी युवक मोहम्मद नौशाद अंसारी उर्फ मोहम्मद नौशाद आलम के विरुद्ध किशोरी का अपहरण और दुष्कर्म करने का आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। मामले में आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने कोतवाली खलीलाबाद के कस्बा निवासी आरोपी युवक मोहम्मद नौशाद अंसारी उर्फ मोहम्मद नौशाद आलम की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।