संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी ने शादी का झांसा देकर किशोरी से शारीरिक संबंध बनाने और गर्भपात कराने के आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्य प्रकाश ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के गांव की रहने वाली पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर दी। कहा कि गांव का रहने वाला 25 वर्षीय आरोपी उसके साथ शादी करने का झांसा देकर लगातार चार वर्ष से शारीरिक संबंध बनाता रहा। अब शादी करने से इन्कार कर रहा है। वह तीन बार गर्भवती हो गई थी। आरोपी ने जबरन दवा खिलाकर गर्भपात करवा दिया था। बाद में शादी से इन्कार कर दिया। तहरीर के आधार पर आरोपी के विरुद्ध कोतवाली में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और खुद को बेकसूर बताया। विशेष लोक अभियोजक ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी निरस्त कन्दीदिया। संवाद