संतकबीरनगर। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोपी सोनू की जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया। थाना धनघटा अंतर्गत गांव निवासी पीड़िता की मां ने थाना धनघटा पुलिस को प्रार्थनापत्र दिया कि आठ मई 2024 क्षेत्र के एक गांव निवासी आरोपी सोनू ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर कहीं लेकर चला गया। इस मामले में थाना धनघटा में केस दर्ज हुआ। विवेचक ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में आरोपी ने जमानत अर्जी दाखिल की थी।