संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जैनुद्दीन अंसारी की कोर्ट ने घर में घुसकर लड़की के साथ दुष्कर्म करने व मारने-पीटने के मामले में आरोपी का जमानत प्रार्थनापत्र सुनवाई के बाद निरस्त कर दिया।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि थाना धनघटा के अंतर्गत एक गांव की पीड़िता की मां ने थाना धनघटा में तहरीर दी। आरोप लगाया कि 18 दिसंबर 2023 को 20 वर्षीय आरोपी उसके घर में घुसकर 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया। उसी समय मां घर में आई और आरोपी को पकड़ लिया। इतने में आरोपी के घरवाले लाठी-डंडा लेकर आए और मारने-पीटने लगे। इसमें बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।
तहरीर के आधार पर आरोपी और उसके परिवार के लोगों के विरुद्ध केस दर्ज हुआ। 20 वर्षीय आरोपी ने कोर्ट में जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।