संतकबीरनगर। न्यायालय अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम की कोर्ट ने दुष्कर्म और पाॅक्सो एक्ट के मामले में आरोपी सलमान की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद निरस्त कर दी।
विशेष लोक अभियोजक फौजदारी सत्येंद्र शुक्ला ने बताया कि किशोरी के पिता ने थाना बखिरा पुलिस को तहरीर दिया कि 15 जुलाई को बेटी करीब पांच वर्ष पहले दोपहर में स्कूल से आने के बाद खेल रही थी। दोपहर दो बजे आरोपी सलमान पुत्री को बहला-फुसलाकर गलत कार्य किया। तहरीर के आधार पर थाना बखिरा में बीएनएस और पाॅक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। आरोपी ने जमानत प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया। सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट कृष्ण कुमार पंचम ने सलमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी। संवाद