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Sant Kabir Nagar News: दहेज हत्यारोपी सास की जमानत अर्जी निरस्त

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- सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने सुनाया फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी सास की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद बुधवार को खारिज कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मुंडेरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गुलौरा पड़री जिला बस्ती निवासी अच्छैवर गुप्ता ने अपनी बेटी सोनी की शादी विजय पुत्र प्रहलाद निवासी ढेल्लुआखोर गिरधरपुर के साथ की थी।
उनकी बेटी के पति विजय, जेठ संजय, अजय, जेठानी रेनू, नीलम, सास विंध्यवासिनी, ससुर प्रहलाद व गौरी शादी के बाद से ही उसकी बेटी को दहेज के लिए परेशान करते हुए रुपये की मांग करते रहते थे। तरह-तरह से प्रताड़ित करते हुए मारते-पीटते थे। 30 अगस्त 2023 को छह बजे के करीब सूचना मिली कि उनकी बेटी सोनी ने फांसी लगा ली है, जिससे उसकी मौत हो गई है।
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आरोपियों के विरुद्ध कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचक ने जेठ, जेठानी समेत पांच आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य नहीं पाए जाने पर उनका नाम विलोपित कर पति, सास, ससुर के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सास विंध्यवासिनी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कहा कि वह वृद्ध व बीमार है, हार्ट तथा पेट की बीमारी से ग्रस्त है। उसे जमानत दी जाए। कोर्ट ने पक्षों की बहस सुनने के बाद तथा अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए जमानत का आधार पर्याप्त नहीं पाए जाने पर आरोपी सास विंध्यवासिनी निवासी ढेलुवाखोर थाना कोतवाली खलीलाबाद की जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
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