संतकबीरनगर। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने दहेज के लिए बहू को जहर खिलाकर हत्या के मामले में आरोपी ससुर की जमानत अर्जी निरस्त कर दी है। थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती निवासी मिंटू कुमार ने कोतवाली खलीलाबाद पुलिस को तहरीर दी तहरीर में बताया कि उनके बहन किरन की शादी 14 मई 2021 को कुलदीप गौंड के साथ हुई थी। 25 मार्च की सुबह करीब 9 बजे कुलदीप ने उनकी मां को फोनकर सदर अस्पताल बुलाया। वहां पहुंचने पर पता चला कि बहन किरन की जहर खिलाकर हत्या कर दी गई। थाना कोतवाली खलीलाबाद में केस दर्ज हुआ। मामले में आरोपी ससुर राम सिंह ने कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट भूपेंद्र राय की अदालत ने आरोपी रामसिंह की जमानत अर्जी निरस्त कर दी। संवाद