साइबर अपराध के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
सेवानिवृत्त दरोगा से ओटीपी पूछकर खाते से निकाल लिए थे तीन लाख रुपये
संतकबीरनगर। जनपद एवं सत्र न्यायाधीश देवेंद्र सिंह ने सेवानिवृत्त दरोगा के बैंक खाते से तीन लाख रुपये उड़ाने वाले ममेरे-फुफरे साइबर अपराधी भाइयों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि कोतवाली क्षेत्र के नेदुला चौराहा निवासी सेवानिवृत्त दरोगा बंशीधर त्रिपाठी को 11 नवंबर 2022 को मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने फोन किया और बताया कि उनका जीवित प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। जालसाज ने खुद को बैंककर्मी बताया। जालसाज ने झांसा देकर ओटीपी पूछ लिया। थोड़ी देर बाद मोबाइल फोन नंबर 82938 76418 से फोन आया और उसने खुद को ट्रेजरी ऑफिस का कर्मी बताया। कहा कि उसका जीवित प्रमाण पत्र अपडेट करा दिया गया है।
थोड़ी देर बाद उनके बैंक खाते से तीन लाख रुपये निकाल लिए। पीड़ित वंशीधर ने कोतवाली में अज्ञात पर मुकदमा दर्ज कराया। इस मामले के आरोपी झारखंड निवासी संतोष कुमार मंडल व मनीष कुमार साह मिर्जापुर में पकड़े गए। दोनों आरोपियों की तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था।