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Sant Kabir Nagar News: शादी झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा प्रथम ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने और गर्भ ठहरने पर गर्भपात का दबाव देकर मारने-पीटने के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी ख़ारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि दुधारा क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने कोर्ट में तहरीर दिया कि उसके गांव का आरोपी उसे शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करता रहा। उसके बुरा काम करने से वह गर्भवती हो गई। आरोपी गर्भपात कराने का दबाव बनाते हुए मारापीटा और जान से मारने की धमकी दी। उसका पांच माह का बच्चा पेट में पल रहा है। कोर्ट के आदेश पर थाना दुधारा में केस दर्ज हुआ और आरोपी ने सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल किया। आरोपी ने कहा कि वह बेकसूर है, धन उगाही के लिए केस किया गया है। पीड़िता शादी शुदा महिला है। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने जमानत अर्जी का विरोधी किया और कहा कि पीड़िता के साथ शादी का झांसा देकर आरोपी ने जबरदस्ती शारीरीक सम्बंध बनाया। उसके पेट में पांच माह का बच्चा ठहर गया। अपराध गंभीर है। कोर्ट ने उभय पक्षों को सुनने के बाद आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दिया। संवाद
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