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Sant Kabir Nagar News: फेसबुक से संपर्क बढ़ा धर्म छिपाकर शादी करने के मुख्य आरोपी समेत दो की जमानत अर्जी खारिज

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संवाद न्यूज एजेंसी
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संतकबीरनगर। सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने धर्म छिपाकर शादी करने तथा धर्म परिवर्तन कराने के मामले के मुख्य आरोपी तथा उसके सगे भाई की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि छत्तीसगढ़ के जिला बिलासपुर के सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित युवती ने कोतवाली पुलिस को प्रार्थना पत्र दिया। जिसमें कहाकि फेसबुक के माध्यम से उसकी मुलाकात गोवर्धन सैनी से हुई। जिसने बार-बार शादी का आग्रह किया तो घरवालों की रजामंदी से वह शादी को तैयार हुई। 11 दिसंबर 2020 को धूमधाम से घर,खानदान व मोहल्ले वालों के सामने छत्तीसगढ़ में शादी हुई।शादी में उसके घर वाले काफी सामान, पांच लाख नकद, ढाई लाख का जेवर दहेज में दिए ।शादी के बाद गोवर्धन सैनी उसे लेकर खलीलाबाद शहर में किराए के मकान में रहने लगा। शादी के करीब डेढ़ वर्ष बाद पीड़िता ने गोवर्धन का बैंक पासबुक देखा। जिस पर समीर खान पुत्र नूरुल हसन खान निवासी सेमरा मगहर संतकबीरनगर अंकित था। पासबुक देखकर उसे जानकारी मिली कि उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए जाति धर्म का नाम बदलकर उसे शादी के जाल में फंसाया गया है। आरोप लगाया कि समीर खान से उसने पूछा तो समीर खान उसे अपने घर ले गया, जहां उसके पिता नूरुल हसन खान ,मां सर्वरी बेगम, भाई साहिल खान ने उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। यह भी आरोप लगाया की दबाव डालकर उसका नाम सादिया खातून रखने का दबाव बनाने लगे ।जब उसने विरोध किया तो और दहेज के रूप में बीस लाख रुपये मांगने का दबाव बनाने लगे।जब दहेज की मांग की पूर्ति नही हुई तब उसे पाकिस्तान के किसी मुबासिर अहमद गौरी नाम के लड़के से बेचने की बात किए ।उसे देखने आजमगढ़ से कोई व्यक्ति आया, लेकिन उसके पेट में गर्भ के कारण उसे नही खरीदा। पीड़िता ने बताया कि जबरिया नशीला पदार्थ खिलाकर उसका गर्भपात करा दिया गया। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी ने जमानत का विरोध किया और कहा कि मामला गंभीर है। मामले में मुख्य आरोपी समीर खान व साहिल खान की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार वर्मा ने निरस्त कर दिया।
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