फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sant Kabir Nagar News: आरोपी लिपिक की जमानत अर्जी खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
आरोपी लिपिक की जमानत अर्जी खारिज
विज्ञापन

विवाह निर्माण की पत्रावल गायब करने का है आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी
संतकबीरनगर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश हरीश त्रिपाठी ने विवाह घर के निर्माण से संबंधित पत्रावली गायब करने के आरोपी लिपिक की जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी।
जिला शासकीय अधिवक्ता विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि लिपिक गोरख सिंह पर वर्ष 2012 से 2017 के बीच मगहर नगर पंचायत के विवाह घर के निर्माण से संबंधित पत्रावली गायब करने का आरोप है। इस मामले में पूर्व चेयरमैन अश्वनी कुमार गुप्त, अधिशासी अधिकारी पारस नाथ और कंप्यूटर ऑपरेटर संतोष कुमार को भी आरोपी बनाया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

अपर जिलाधिकारी ने सचिव लोकायुक्त के निर्देश पर जांच कर आख्या दी। जांच में आरोपी दोषी पाया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई। आरोपी ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की। जिला शासकीय अधिवक्ता ने जमानत का विरोध किया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें