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Sant Kabir Nagar: बहन समेत दो की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, दिसंबर 2016 में हुई घटना

Thu, 28 Jul 2022 10:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, संतकबीरनगर।

सार

पीड़ित लालचंद पटवा पुत्र राम कुमार ग्राम धर्मसिंहवा ने दो दिसंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर कहा कि बेटी गायत्री पटवा सुबह नित्य क्रिया कर लौट रही थी। बेटा रोहित पटवा घर पर था। बेटे रोहित पटवा ने पुत्री गायत्री पटवा को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू मार दिया। वह दरवाजे पर गिर पड़ी।
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सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट दिनेश प्रताप सिंह ने बहन समेत दो की चाकू घोंपकर हत्या करने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 30,500 रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड की अदायगी न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पडे़गी।

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विशेष लोक अभियोजक आशीष पांडेय ने बताया कि पीड़ित लालचंद पटवा पुत्र राम कुमार ग्राम धर्मसिंहवा ने दो दिसंबर 2016 को थाने में तहरीर देकर कहा कि बेटी गायत्री पटवा सुबह नित्य क्रिया कर लौट रही थी। बेटा रोहित पटवा घर पर था। बेटे रोहित पटवा ने पुत्री गायत्री पटवा को जान से मारने की नीयत से उसके पेट में चाकू मार दिया। वह दरवाजे पर गिर पड़ी।

उसी समय गांव की रामराजी पत्नी हूबराज ने उसे तो रोहित ने उन्हें भी जान से मारने की नीयत से पेट में चाकू मार दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद कृष्णा पुत्र घिसियावन को घायल कर दिया। पड़ोसियों की मदद से घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी पुत्री गायत्री पटवा और रामराजी की मृत्यु हो गई।
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पुलिस ने आरोपी पर हत्या और हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया। विवेचना के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर रोहित पटवा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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