संतकबीरनगर। शहर के नेदुला चौराहे पर मार्च 2022 में एक कार से 27 पेटी शराब बरामद हुई थी। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया था। कार को रिलीज कराने के लिए गोरखपुर के एक शख्स ने डीएम कोर्ट में अपील की। डीएम महेंद्र सिंह तंवर की कोर्ट ने पत्रावलियों का अवलोकन किया तो फर्जी दस्तावेज लगाकर गाड़ी रिलीज कराने का मामला प्रकाश में आया। इसके बाद डीएम ने एसपी को आरोपी पर केस दर्ज कराने की सिफारिश कर दी।
कोतवाली पुलिस ने 17 मार्च 2022 को शहर के नेदुला चौराहे से कार में 27 पेटी शराब मिली थी। कार बचनी देवी पत्नी भृगुनाथ निवासी मिर्जापुर रोड सहबाजगंज गोरखपुर और हाल पता मकान नंबर 403 नई बाजार वार्ड 17 देवरिया दर्ज था। इसके बाद कोतवाली में आबकारी अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ। कार को मुक्त कराने के लिए सात अप्रैल को रामप्रीत सिंह निवासी कोल्हुआ देवरिया ने डीएम कोर्ट में अपील की। उन्होंने कहा कि बचनी देवी ने मुख्तार खास लिखा है। इसके कारण कार के स्वामी वही हैं। उन्होंने दस्तावेज जमा किया। इसके साथ ही कार रिलीज करने की मांग की।
डीएम महेंद्र सिंह तंवर की कोर्ट ने पत्रावलियाें का अवलोकन किया। इसमें पाया कि बचनी देवी की मृत्यु 27 अप्रैल 2021 को हो गई, जबकि मुख्तार खास 22 अप्रैल 2022 को लिखा गया है। इसके बाद डीएम कोर्ट ने रामप्रीत सिंह को नोटिस जारी किया, लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। डीएम महेंद्र सिंह तंवर ने रामप्रीत सिंह को कूटरचित दस्तावेज का दोषी पाया और एसपी को कार्रवाई के लिए पत्र भेज दिया।