संतकबीरनगर। एक जनपद एक व्यंजन वित्त पोषण सहायता योजना के अंतर्गत जनपद के लिए चयनित उत्पाद-खोया आधारित मिठाई, समोसा, पेड़ा उद्योग, सेवा तथा व्यवसाय से जुड़े उद्यमी एवं व्यवसायी अपना कार्य प्रारंभ करने के लिए अथवा विस्तारीकरण के लिए वित्त पोषण का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र विभागीय पोर्टल/ वेबसाइट पर ऑनलाइन करना होगा।
उपायुक्त उद्योग विनोद कुमार वर्मा ने बताया कि पात्रता एवं लाभ लेने के लिए आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
योजनांतर्गत उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय क्षेत्र में वित्त पोषण में सहायता की सुविधा जनपद के लिए चिह्नित ओडीओसी उत्पाद खोया आधारित मिठाई, समोसा, पेड़ा की इकाइयों को ही प्राप्त होगी। आवेदक सरकार द्वारा संचालित किसी अन्य स्वरोजगार योजना का पूर्व में लाभ प्राप्त न किया गया हो। संवाद